सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरूआती 48 घंटे में निःशुल्क ईलाज करवाने का प्रस्ताव भेजा गया शासन (डीजीपी हरियाणा)

  • सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस महानिदेशक ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
  • लेन ड्राइविंग, स्पीड लिमिट, वे-इन-मोशन मशीन इंस्टाॅल करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर की गई चर्चा
  • सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरूआती 48 घंटे में निःशुल्क ईलाज करवाने के प्रस्ताव को गृहमंत्री अनिल विज की मिली मंजूरी, आगे की प्रक्रिया के लिए परिवहन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया प्रस्ताव

चंडीगढ़ 7 मार्च। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए।

श्री कपूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में श्री कपूर ने लेन ड्राइविंग, स्पीड लिमिट, अनाधिकृत तरीके से रेड लाइट तथा सायरन का इस्तेमाल रोकने, वे-इन-मोशन मशीन इनस्टॉल करने, संजया एप पर डेटा अपलोड करने सहित कई अन्य विषयों पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा, बैठक में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरूआती 48 घंटे में निःशुल्क करवाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।

बैठक में आईजी ट्रैफिक एवं हाईवे हरदीप दून ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का ईलाज शुरूआती 48 घंटे में निःशुल्क करवाने का प्रस्ताव तैयार करके परिवहन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया। इस प्रस्ताव को गृह मंत्री श्री अनिल विज द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और आगे की प्रक्रिया को पूरा करने पर भी सक्रियता से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से प्रदेशवासियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। सड़क दुर्घटना होने पर शुरूआती कुछ घंटे उपचार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी गंभीरता को समझते हुए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है।

श्री दून ने सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य तथ्यों को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि गत वर्ष लेन ड्राइविंग को लेकर प्रदेश में 2 लाख 30 हजार 369 वाहन चालकों के चालान किए गए। इस दौरान लेन ड्राइविंग के 15 विशेष अभियान चलाते हुए 49 हजार 174 वाहन चालकों के चालान किए गए। बैठक में बताया गया कि गत वर्ष अवैध तरीके से रेड लाइट तथा सायरन का इस्तेमाल करने वाले 2140 वाहन चालकों के चालान किए गए। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2024 कें जनवरी माह के दौरान सड़क दुर्घटना के 90, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु के 10 तथा घायलों की संख्या 118 कम दर्ज की गई है।

श्री दून ने बताया कि स्पीड लिमिट नोटिफिकेशन को लेकर लगभग सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रथम चरण में पंचकूला जिला में स्पीड लिमिट में बदलाव करते हुए इसे अगले सप्ताह के अंत तक गूगल पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 66 टोल प्लाजा है जिन पर वे-इन-मोशन मशीनें लगाई जानी है इनमें से 54 टोल प्लाजा पर ये मशीने लगाई जा चुकी है और जल्द ही अन्य टोल प्लाजा पर भी मशीने लगा दी जाएंगी। इन टोल प्लाजा पर मशीनों के माध्यम से ओवरलोडेड वाहनों के चालान का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश में चोरी हुई गाड़ियों का भी डेटा बेस तैयार किया जा रहा है ये गाड़ियां जब भी मुख्य मार्गों से होकर गुजरेंगी, इसकी जानकारी कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। संजया एप के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार की गई संजया एप पर ब्लड बैंक, अस्पतालों तथा एंबुलेंस आदि का डेटा अपलोड किया जा रहा है। इसे लेकर अब तक प्रदेश में 20 जिलों का डाटा अपलोड हो चुका है और शेष जिलों का भी जल्द ही अपलोड किए जाने की योजना है।

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